GST Portal से 7 साल पुराना डेटा हटाने की नई नीति: अपने डेटा को कैसे सुरक्षित करें!


अगर आप एक GST टैक्सपेयर हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में GSTN (Goods and Services Tax Network) ने एक अहम निर्णय लिया है जिसके अनुसार अब 7 साल से पुराना डेटा GST पोर्टल से हटा दिया जाएगा। यह नियम 2024 से लागू हो गया है, जुलाई,अगस्त, सितम्बर 2017 और इसके बाद का डेटा धीरे-धीरे GST पोर्टल से हटाया जा रहा है।

यह फैसला उन GST टैक्सपेयर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है जो पुराने टैक्स रिकॉर्ड्स के लिए GST Portal पर ही निर्भर रहते हैं। अब सवाल उठता है कि आपका जो डेटा हटने वाला है, तो आप इसे कैसे बचा सकते हैं?

इस लेख में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्यों यह डेटा हटाया जा रहा है, इसका क्या मतलब है और आप अपना डेटा कैसे सुरक्षित कर सकते हैं।

GST आर्काइविंग नीति क्या है? (GST Data Archive Policy)

GST, यानी Goods and Services Tax, को 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत मे लागू किया गया था। इसे देश का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार कानून माना जाता है। अब, 2024 में GSTN ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यह घोषणा कर दी है कि GST रिटर्न का डेटा केवल 7 साल तक ही पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा।

इसका मतलब यह है कि जुलाई 2017 से जो भी GST रिटर्न फाइल किए गए थे, वह डेटा अगस्त 2024 से हटना शुरू हो गया है। हर महीने, उसी महीने के 7 साल पुराने डेटा को आर्काइव किया जाएगा। जैसे अगस्त 2017 का डेटा 1 सितंबर 2024 को हटा दिया गया और सितंबर 2017 का डेटा 1 अक्टूबर 2024 को हट जाएगा​।

क्यों हटाया जा रहा है पुराना डेटा?

GSTN के अनुसार, यह कदम पोर्टल की क्षमता को बनाए रखने और डेटा को सुरक्षित तरीके से संग्रहीत करने के लिए उठाया गया है। डेटा को लंबे समय तक स्टोर करते रहने से पोर्टल के कार्य-क्षमता पर असर पड़ता है। इसके साथ ही, डेटा सुरक्षा के नजरिए से भी यह कदम महत्वपूर्ण है, ताकि कोई भी संवेदनशील जानकारी गलत हाथों में न जा सके।

आपको क्या करना चाहिए?

आपको भविष्य में किसी भी कारण से पुराने GST डेटा की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आपको इसे अभी डाउनलोड कर लेना चाहिए। यह डेटा भविष्य में टैक्स ऑडिट या वित्तीय प्लानिंग के लिए जरूरी हो सकता है। एक बार जब डेटा पोर्टल से हट जाता है, तो इसे वापस प्राप्त करना असंभव होगा।

Data Archive से क्या मतलब है?

Data Archive का मतलब है पुराने डेटा को एक तय सीमा के बाद पोर्टल से हटा देना। यह कदम सामान्यतः डिजिटल प्लेटफॉर्म्स द्वारा उनकी परफॉर्मेंस और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उठाया जाता है। GST पोर्टल में, अब 7 साल पुराने डेटा को आर्काइव किया जा रहा है।

क्या होगा अगर आपने डेटा डाउनलोड नहीं किया?

अगर आपने 7 साल पुराने डेटा को डाउनलोड नहीं किया, तो वह हमेशा के लिए पोर्टल से हटा दिया जाएगा। इस डेटा का कोई बैकअप GST पोर्टल पर नहीं रखा जाएगा। इसका सीधा असर यह होगा कि भविष्य में अगर आपको उस डेटा की जरूरत पड़ी, तो आपको अन्य स्रोतों से उसे प्राप्त करना पड़ेगा, जो काफी मुश्किल हो सकता है।

डेटा को सुरक्षित कैसे रखें?

अब सवाल उठता है कि अगर यह डेटा हटाया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसका सबसे सरल जवाब है, डाटा को डाउनलोड करना। अगर आपको लगता है कि किसी भी पुराने रिटर्न या बिल की जरूरत भविष्य में हो सकती है, तो उसे आज ही पोर्टल से डाउनलोड कर लें। यहाँ कुछ स्टेप्स दिए जा रहे हैं जो आपको अपने डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे:

  • सबसे पहले, GST पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • फिर अपने पुराने GST Returns को देखें और उन्हें PDF या किसी सुरक्षित फॉर्मेट में डाउनलोड करें।
  • इसके साथ ही, आप उन सभी इनवॉइस और रिपोर्ट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिनकी भविष्य में जरूरत हो सकती है।
  • अगर जरूरत समझें तो इन डाउनलोड फाइल का print लेकर भी इसे सुरक्षित रख सकते हैं।
  • ध्यान रखें कि यह डेटा अब पोर्टल से हटाया जा रहा है, इसलिए जल्द से जल्द इसे डाउनलोड कर लें।
निष्कर्ष

GST पोर्टल से 7 साल पुराना डेटा हटाए जाने की यह नीति उन सभी व्यापारियों और टैक्सपेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने GST के तहत रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। इसलिए, सुनिश्चित करें कि आप समय पर अपना पुराना डेटा डाउनलोड कर लें। यह कदम न सिर्फ GST पोर्टल की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए उठाया गया है, बल्कि यह आपकी टैक्स फाइलिंग को भी आसान बनाएगा।

आपके लिए एक आखिरी टिप: अगर आप किसी ऑडिट या लीगल मामले में फंस जाएं, तो पुराने टैक्स डॉक्युमेंट्स आपके सबसे बड़े सहायक हो सकते हैं। इसलिए, आज ही इन्हें डाउनलोड कर के सुरक्षित कर लें और भविष्य मे होने वाली परेशानियों से बचें!

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