ITR ई – फाइल सत्यापन के लिए एकमुश्त छूट

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 28 दिसंबर 2021 को एक Circular जारी करते हुए कहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 ( A . Y .  -2020 -21 ) हेतु  जिन करदाताओं ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न Online माध्यम से दाखिल की है परंतु अभी तक अपने ITR का सत्यापन न कराया हो तो ऐसे करदाता अब 28 फरवरी 2022 तक सत्यापन करा सकते हैं ।

आयकर विभाग ने अपने इस Circular के माध्यम से उन तमाम करदाताओं को राहत प्रदान कर दी है, जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न तो

निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन माध्यम से दाखिल कर दिया था ।

परन्तु किन्हीं कारणों वश अपने ITR-V का सत्यापन किसी भी माध्यम से आयकर विभाग के समक्ष अभी तक नही करा पाएं हैं।

तो यह Circular ऐसे करदाताओं को अपने ITR-V के सत्यापन कराने हेतु एक मौका और प्रदान कर रहा है।

New Date Of  ITR-V / e – Verification

आयकर विभाग के अनुसार कर – निर्धारण वर्ष 2020 – 21 ( F . Y . – 2019 – 20 ) में जितने ITR दाखिल किए गए हैं उनमें से भारी मात्रा में ऐसे ITR हैं जिनका सत्यापन अभी तक नही हो सका है।

जिससे आयकर विभाग द्वारा समय से कर – निर्धारण की कार्यवाहियों को पूर्ण करने में काफी विलम्ब हो रहा है।

अतः ऐसे करदाता जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न को  निर्धारित 120 दिन में किसी भी कारण वश  किसी भी माध्यम से सत्यापन नही करा पाए हैं उनके संदर्भ में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( CBDT ) द्वारा एकमुश्त छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

करदाताओं की शिकायतों के समाधान हेतु  A . Y . 2020 – 21 हेतु ITR-V / e – Verification जमा करने के लिए एकमुश्त छूट दिनांक 28 – 02 – 2022 तक प्रदान की जाती है।

उपरोक्त पुनः निर्धारित तिथि तक भी यदि कोई करदाता अपने ITR-V का सत्यापन नही करा पाता है तो उसके ITR को अमान्य घोषित किया जा सकता है तथा आयकर अधिनियम 1961 के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही भी हो सकती है।

अतः आयकर विभाग द्वारा ITR-V सत्यापन हेतु प्रदान की गई एकमुश्त समाधान योजना का लाभ अवश्य उठाये तथा दिनांक 28 – 02 – 2022 तक अपने ITR-V के सत्यापन हेतु निर्धारित प्रक्रिया को किसी भी माध्यम से अवश्य पूर्ण कर लें।

 

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