यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 2024: कैसे पाएं रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित और लाभकारी पेंशन?

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यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) क्या है?

भारत में रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए  यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme)  UPS नाम से एक नई पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया है। केन्द्रीय  कैबिनेट ने भी इस पर अपनी मुहर लगा कर इसे पास कर दिया है।

केंद्र सरकार  द्वारा लागू यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसलिए इस फैसले को सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला माना जा रहा है, इस नई पेंशन योजना का सीधा असर 23 लाख सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा। 

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यूनिफाइड पेंशन योजना  (UPS) क्या है?

यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) एक व्यापक पेंशन योजना है, जिसे  अलग-अलग पेंशन योजनाओं को मिलाकर एकीकृत किया गया है। इस योजना के तहत, सरकारी कर्मचारी अपने मासिक वेतन का एक हिस्सा नियमित रूप से इस योजना में निवेश कर सकते हैं, जो कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होगा।

UPS के तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी 25 सालों तक नौकरी करता है तो उसके रिटायरमेंट पर उसके अंतिम  12 महीनों की बेसिक सैलरी का  50 प्रतिशत पेंशन के तौर पर प्रति माह दिया जाएगा।

वहीं अगर कोई सरकारी कर्मचारी 10 वर्ष तक ही नौकरी करता है और उसके बाद रिटायरमेंट ले लेता है तो ऐसी स्थिति मे उसे 10 हजार रुपये की पेंशन UPS स्कीम के तहत दी जाएगी।

यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) के लाभ

1- रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) रिटायरमेंट के बाद निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करने का आश्वासन प्रदान करती है, जैसे कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी कम से कम 10 वर्ष भी नौकरी कर लेता है तो उसे  निश्चित पेंशन की गारंटी मिल जाती है। 

वहीं अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल की नौकरी  पूरी कर ली है, तो उसे नौकरी के अंतिम 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी का आधा यानी 50 प्रतिशत निश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा।

2- सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन

UPS के तहत सरकार ने किसी  पेंशनभोगी की मौत हो जाने पर उसके परिवार का भी ध्यान रखा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अनुसार यदि किसी पेंशनभोगी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को कर्मचारी की मृत्यु के समय तक मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत प्रतिमाह पेंशन के रूप मे मिलेगा। 

जैसे कि किसी कर्मचारी को मृत्यु के समय 25 हजार रुपये पेंशन मिल रही थी, तो अब उसके उसके आश्रितों को 15 हजार रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी।

3- मुद्रास्फीति समायोजन

UPS के तहत दी जाने वाली पेंशन को महंगाई के अनुसार समायोजित किया जाता रहेगा, ताकि पेंशन की राशि बढ़ती महंगाई के साथ संतुलित रहे। इसके अलावा, रिटायर्ड कर्मचारियों को भी, सेवारत कर्मचारियों की भांति , महंगाई और अन्य भत्तों  का लाभ मिलेगा जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर आधारित होगा।

4- रिटायरमेंट पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी और एकमुश्त भुगतान

केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी के साथ एक बार में एकमुश्त राशि भी मिलेगी।: कर्मचारी की प्रत्येक छह महीने की सेवा अवधि के लिए उसके अंतिम मासिक वेतन का 10 प्रतिशत दिया जाएगा। यहाँ अंतिम मासिक वेतन से तात्पर्य यह है कि रिटायरमेंट के समय मिलने वाली बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का योग। यह एकमुश्त भुगतान पेंशन की राशि को किसी भी प्रकार से  प्रभावित नहीं करेगा।

NPS और OPS से यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) की तुलना

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS)

अगर NPS की बात की जाए तो इसमे निवेश के आधार पर पेंशन मिलती है। यह योजना सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए है। इसमें सरकारी कर्मचारी अपनी वेतन का 10 प्रतिशत योगदान देते हैं, जबकि सरकार 14 प्रतिशत योगदान करती है। एनपीएस में किए गए निवेश पर बाजार के लाभ भी मिलते हैं। रिटायरमेंट के समय, कुल जमा राशि का 60 प्रतिशत एक बार में निकाला भी जा सकता है, और बाकी 40 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में मिलती है।

ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS)

पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता था। इसमें कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त योगदान नहीं देना पड़ता था, और यह योजना केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही थी। इस योजना में महंगाई भत्ता  (DA) का प्रावधान था, जिसका मतलब था कि हर छह महीने में पेंशन महंगाई के अनुसार बढ़ जाती थी। कर्मचारियों को 50 प्रतिशत पेंशन पाने के लिए 20 साल की सेवा पूरी करनी होती थी।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)

UPS तहत, रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में प्राप्त होगा । अगर किसी ने 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम की सेवा की है, तो उन्हें आनुपातिक लाभ मिलेगा। इसमें कर्मचारी का योगदान 10 प्रतिशत और सरकार का 18.5 प्रतिशत होगा, लेकिन इस राशि को NPS की तरह बाजार में निवेश नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, OPS की तरह महंगाई भत्ते  (डीए) का प्रावधान भी रहेगा। एनपीएस वाले कर्मचारी भी इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं।

दूसरी तरफ अगर कोई सरकारी कर्मचारी 10 सालों तक ही अपनी नौकरी करता है और फिर वह रिटायरमेंट ले लेता है तो उसे 10 हजार रुपये की पेंशन इस स्कीम के तहत दी जाएगी।

निष्कर्ष

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) एक महत्वपूर्ण पहल है जो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत, रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा, जिससे उन्हें स्थिर और सुरक्षित वित्तीय सहारा प्राप्त होगा।

10 से 25 साल की सेवा के आधार पर आनुपातिक लाभ और महंगाई राहत (डीआर) के प्रावधान से इस योजना की विशेषता और भी बढ़ जाती है। हालांकि, इस योजना में एनपीएस की तरह निवेश नहीं किया जाता है, फिर भी यह सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के कर्मचारियों के लिए लाभकारी है। कुल मिलाकर, UPS एक ऐसी योजना है जो कर्मचारियों की रिटायरमेंट की सुरक्षा को मजबूत करती है और भविष्य के लिए एक स्थिर वित्तीय आधार प्रदान करती है।

  1. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है और इसमें शामिल होने के लाभ क्या हैं?

    यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) एक नई पेंशन योजना है जो रिटायरमेंट के बाद किसी कर्मचारी को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। इसके अतिरिक्त, 10 साल से अधिक और 25 साल से कम की सेवा पर आनुपातिक लाभ और महंगाई राहत का भी प्रावधान है।

  2. क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में ग्रेच्युटी है?

    जी हाँ, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी मिलती है ।

  3. पुरानी पेंशन योजना (OPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में क्या अंतर है?

    OPS के तहत कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था, और OPS मे कर्मचारियों को कोई योगदान नहीं देना होता था, पूरी लागत सरकार ही वहन करती है। जबकि UPS मे कर्मचारी को अपने वेतन का 10% योगदान करना है, ज और सरकार 18.5% योगदान करेगी।

  4. क्या UPS में NPS और OPS के लाभ मिलते हैं?

    हाँ, UPS में NPS के तहत निवेश की तरह बाजार लाभ नहीं होते हैं, लेकिन OPS की तरह महंगाई राहत (डीआर) का प्रावधान रहता है। NPS वाले कर्मचारी भी UPS का हिस्सा बन सकते हैं।

  5. क्या राज्य कर्मचारी भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का लाभ प्राप्त कर सकते हैं?

    फिलहाल यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का ऐलान केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए ही किया गया है, लेकिन यदि राज्यों को भी यह योजना पसंद आती है तो राज्य सरकार इसे अपने राज्यों मे भी लागू कर सकती हैं। की राज्य यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को अपने राज्यों मे लागू करने की तैयारी भी करने लगे हैं ।

  6. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) कब से लागू हो रही है ?

    यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) अगले साल 1 अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हो रही है। हालांकि, बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारियों को इसका लाभ कब मिलेगा, इस बारे में अभी भी स्पष्टता नहीं है।


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