टैक्स फ्री इनकम की पूरी लिस्ट: जानिए किन कमाई पर नहीं लगता इनकम टैक्स


क्या आपकी भी आमदनी टैक्स फ्री है? जानिए PPF, खेती, गिफ्ट, LIC, Sukanya जैसी कमाई पर टैक्स लगता है या नहीं! ITR में Exempt Income रिपोर्ट कैसे करें — जानें पूरी डिटेल सरल हिंदी में।

परिचय (Intro)

क्या आपको भी समझ में नहीं आता है कि कौन-कौन सी इनकम टैक्स फ्री होती है?

बहुत से करदाता सोचते हैं कि अगर कोई इनकम टैक्स फ्री है, तो उसे ITR में दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यह बहुत बड़ी गलती होती है।

समझिये-

  • क्या PPF पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री है?
  • क्या रिश्तेदारों से मिला गिफ्ट टैक्स से छूट वाला होता है?
  • और क्या खेती-बाड़ी से हुई कमाई भी इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है?

इन सभी सवालों का जवाब है “हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ”।

इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे-

  • टैक्स फ्री इनकम की पूरी लिस्ट
  • किन-किन सेक्शन के अंतर्गत ये छूट मिलती है
  • और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में इन्हें सही तरीके से रिपोर्ट कैसे करें

अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया बिना किसी गलती के पूर्ण हो, तो ये पोस्ट बहुत ध्यान से पढ़ें।
चलिए शुरू करते हैं…

टैक्स-फ्री-इनकम-की-पूरी-लिस्ट

टैक्स फ्री इनकम क्या होती है? (What is Exempt Income?)

Exempt Income यानी ऐसी इनकम (कमाई) जिस पर भारत सरकार द्वारा कुछ विशेष शर्तों के आधार पर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता है।

उदाहरण-

  • खेती से होने वाली आय
  • PPF पर ब्याज
  • या जीवन बीमा की मैच्योरिटी अमाउंट
    इन सभी पर टैक्स नहीं लगता — यानी ये Tax-Free होती हैं।

लेकिन ध्यान रहे-
भले ही ये इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हैं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में इन्हें दिखाना ज़रूरी होता है।

क्योंकि-

  • ये टैक्सपेयर्स की पारदर्शिता और दावा सत्यापन का हिस्सा है
  • IT Department को आपकी total financial activity की जानकारी चाहिए होती है
  • और भविष्य में किसी scrutiny या mismatch से बचने के लिए भी यह जरूरी होता है

इसलिए
“Exempt है, लेकिन invisible नहीं!”

आगे हम आपको बताएंगे कि कौन-कौन सी इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है, और उसे ITR में किस सेक्शन के तहत और कहां दिखाना होता है।

टैक्स फ्री इनकम की पूरी लिस्ट (With Sections)

अब बात करते हैं उन इनकम सोर्सेज़ की, जो पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं — यानी इन पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है, लेकिन फिर भी इन्हें ITR में दिखाना जरूरी होता है।

नीचे दिए गए टेबल या बुलेट्स की मदद से आप इन्हें आसानी से समझ सकते हैं-

टैक्स फ्री इनकम का स्रोतसेक्शन
खेती से कमाई (Agricultural Income)Section 10(1)
PPF, Sukanya Samriddhi Yojana, EPF पर ब्याजSection 10(11), 10(12)
जीवन बीमा की मैच्योरिटी अमाउंट (अगर शर्तें पूरी हों)Section 10(10D)
रिलेटिव से मिला गिफ्ट / ₹50,000 से कम का गिफ्टSection 56
ग्रेच्युटी (Gratuity), लीव एनकैशमेंट (कुछ लिमिट तक)Section 10(10), 10(10AA)
NRE खाते पर ब्याज (NRI के लिए)RBI Notification
Tax-Free Bonds से कमाईSection 10(15)
LLP/Partnership Firm से Profit ShareSection 10(2A)
Sovereign Gold Bonds (SGBs) की मैच्योरिटी पर लाभNotified Exempt

Pro Tip
ऊपर बताई गई इनकम पर भले ही टैक्स न लगे, लेकिन इन्हें ITR में दिखाना अनिवार्य है। ऐसा करने से आपकी टैक्स फाइलिंग पारदर्शी रहती है और भविष्य में किसी भी नोटिस या असहमति की संभावना नहीं होती।

ITR में टैक्स फ्री इनकम को कैसे दिखाएं? (How to Report Exempt Income in ITR?)

अब सवाल ये आता है कि जब ये इनकम टैक्स फ्री है, तो इसे ITR में कहां और कैसे दिखाएं?

अगर आप ITR-1 या ITR-4 भर रहे हैं, तो उसमें एक अलग टैब होता है —
“Exempt Income” या “Schedule EI”

इसमें आपको तीन स्टेप्स में जानकारी भरनी होती है-

  1. Dropdown से सेक्शन चुनें
    उदाहरण- “Interest from PPF – Sec 10(11)”, “Agricultural Income – Sec 10(1)”, आदि।
  2. Description दें
    जैसे- “PPF Interest FY 2024-25” या “Gift from Father on Marriage”.
  3. Amount दर्ज करें
    जितनी भी उस इनकम की राशि हो, उसे सही-सही लिखें (Round-off कर सकते हैं)।

उदाहरण
अगर आपने FY 2024-25 में PPF से ₹8,500 ब्याज कमाया है, तो ITR में
→ “Exempt Income” टैब में
→ Section 10(11) चुनें
→ Description दें “PPF Interest”
→ Amount डालें ₹8,500

ऑफिशियल गाइड और रेफ़रेंस

अगर आप और भी ज्यादा डीटेल में ऑफिशियल जानकारी देखना चाहते हैं या इनकम टैक्स पोर्टल से गाइड लेना चाहते हैं, तो यहां क्लिक करें:

👉 Exempt Income रिपोर्ट करने की गाइड (incometax.gov.in)

FAQs: Exempt Income को लेकर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. क्या गिफ्ट में मिला पैसा टैक्स फ्री होता है?

हां, कुछ मामलों में गिफ्ट में मिली रकम टैक्स फ्री होती है, जैसे-
अगर रिश्तेदार से गिफ्ट मिला है (जैसे माता-पिता, भाई-बहन, पति/पत्नी आदि)
अगर गिफ्ट की कुल वैल्यू ₹50,000 से कम हो पूरे साल में,
शादी या वसीयत (will) के समय मिले गिफ्ट भी टैक्स फ्री माने जाते हैं
अगर किसी नॉन-रिलेटिव से ₹50,000 या उससे ज्यादा का गिफ्ट मिला है, तो वह पूरी राशि टैक्सेबल मानी जाती है।

Q2. Agriculture Income पर टैक्स कब लगता है?

भारत में खेती से होने वाली आमदनी (Agricultural Income) Section 10(1) के तहत टैक्स फ्री होती है।
लेकिन कुछ शर्तों के साथ जैसे- जमीन भारत में होनी चाहिए
आय खेती, बागवानी, खेती से जुड़े कार्यों से होनी चाहिए
Indirectly Tax Impact
अगर आपकी नॉन-एग्रीकल्चर इनकम ज्यादा है, तो खेती की आमदनी को जोड़कर उसका इस्तेमाल आपकी टैक्स स्लैब तय करने के लिए किया जा सकता है। इसे Partial Integration Rule कहते हैं।

Q3. क्या PPF और सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज टैक्स फ्री है?

हां, पूरी तरह टैक्स फ्री है-
PPF (Public Provident Fund) – Section 10(11)
Sukanya Samriddhi Yojana – Section 10(11A)
आपको ब्याज की राशि ITR में Exempt Income के रूप में दिखानी होती है।

Q4. क्या Tax-Free Bonds से होने वाली कमाई भी टैक्स फ्री होती है?

हां, कुछ विशेष सरकारी बॉन्ड जैसे REC, NHAI Tax-Free Bonds से मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है।
लेकिन अगर आप इन बॉन्ड्स को बेचते हैं और Capital Gain होता है, तो उस पर टैक्स लग सकता है।

Q5. क्या जीवन बीमा की Maturity भी टैक्स फ्री होती है?

हां, Section 10(10D) के अंतर्गत Life Insurance से मिलने वाली maturity amount टैक्स फ्री होती है, अगर-
पॉलिसी में प्रीमियम सम एश्योर्ड का 10% से ज्यादा न हो
पॉलिसी 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए हो
अगर ये शर्तें पूरी नहीं होतीं, तो maturity amount टैक्सेबल हो सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

अब आप जान चुके होंगें कि टैक्स फ्री इनकम क्या होती है, ये किन सेक्शन के तहत आती है, और इसे ITR में कैसे और क्यों दिखाना जरूरी होता है।

याद रखें-
छूट भले ही हो टैक्स से, लेकिन रिपोर्टिंग से नहीं!
अगर आप इन इनकम को सही ढंग से ITR में दर्शाते हैं, तो न केवल आप टैक्स कानूनों का पालन करते हैं, बल्कि भविष्य में आने वाली नोटिस या स्क्रूटनी से भी बच सकते हैं।

जरूरी लेकिन अक्सर अनदेखे किए जाने वाले पॉइंट्स

अगर टैक्स फ्री इनकम को ITR में रिपोर्ट नहीं किया गया तो क्या होगा?

  • आपकी फाइलिंग अधूरी मानी जा सकती है।
  • भविष्य में आयकर विभाग स्पष्टीकरण मांग सकता है।
  • बैंक, वीज़ा या लोन प्रोसेसिंग में यह अड़चन बन सकती है।

क्या टैक्स फ्री इनकम आगे चलकर टैक्सेबल बन सकती है?

  • हाँ, कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है।
    उदाहरण के लिए, अगर जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम कुल सम एश्योर्ड से ज्यादा रहा, तो मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल बन सकता है।

इसलिए आज जो टैक्स फ्री है, उसे भी ईमानदारी से रिपोर्ट करना भविष्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है।

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