बजट 2025: आयकर में बड़े बदलाव, जानिए आपको क्या फायदा मिलेगा?
भारत सरकार ने अपना बजट 2025 पेश कर दिया है, और इस बार के बजट मे कई अहम आयकर सुधारों की घोषणा की गई है जैसे- टैक्स स्लैब बदले गए हैं, TDS और TCS की सीमाएं बढ़ाई गई हैं, और सीनियर सिटीजन को खास राहत दी गई है। ये बदलाव टैक्स नियमों को सरल बनाने और आम करदाताओं को राहत देने के लिए किए गए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो इस ब्लॉग पोस्ट को आखिर तक जरूर पढ़ें! ⬇️
नया आयकर विधेयक 2025
मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट को बदलने के लिए सरकार एक नया आयकर विधेयक (Income Tax Bill 2025) लाने जा रही है, जो मौजूदा आयकर अधिनियम की जगह लेगा। इसका मकसद टैक्स कानूनों को अधिक स्पष्ट और सुगम बनाना है, जिससे कानूनी उलझनों और मुकदमेबाजी की संभावनाएं कम होंगी।
नई टैक्स स्लैब: बढ़ी हुई छूट!
सरकार ने नई कर प्रणाली के तहत टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी है। अब ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि पहले यह सीमा ₹7 लाख थी।
Revised Tax Slab and Rates for F.Y.- 2025-26 [A.Y.- 2026-27]
Income Slab | Tax Rate |
₹ 0 – ₹ 4,00,000 | NIL |
₹ 4,00,001 – ₹ 8,00,000 | 5% |
₹ 8,00,001 – ₹ 12,00,000 | 10% |
₹ 12,00,001 – ₹ 16,00,000 | 15% |
₹ 16,00,001 – ₹ 20,00,000 | 20% |
₹ 20,00,001 – ₹ 24,00,000 | 25% |
Above ₹ 24,00,000 | 30% |
📌 महत्वपूर्ण: यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि छूट केवल स्लैब दरों पर लागू होती है, विशेष दरों पर कर योग्य आय (जैसे कि कैपिटल गेन्स) पर नहीं।
TDS में राहत
टीडीएस (TDS) कटौती की सीमा बढ़ाई गई है, जिससे सीनियर सिटीजन और किरायेदारों को बड़ा फायदा होगा:
✅ सीनियर सिटीजन के लिए राहत – अब ब्याज आय पर TDS की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।
✅ किराया भुगतान के लिए राहत – किराए पर TDS कटौती की सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है।
TCS नियमों में बदलाव
टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) को लेकर भी Income Tax Bill 2025 मे अहम बदलाव किए गए हैं-
✅ विदेशी लेन-देन (LRS) पर राहत – अब ₹10 लाख तक की विदेश में धनराशि भेजने पर TCS नहीं लगेगा (अभी तक यह सीमा ₹7 लाख थी)।
✅ शिक्षा ऋण पर छूट – अगर शिक्षा के लिए पैसा विशिष्ट वित्तीय संस्थान से लोन लेकर भेजा जाता है, तो उस पर TCS नहीं लगेगा।
📢 स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी
📌 सैलरीड टैक्सपेयर्स (नौकरीपेशा लोगों) के लिए:
🔹 नई टैक्स व्यवस्था में स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है।
🔹 पुरानी टैक्स व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वहां अभी भी ₹50,000 की छूट उपलब्ध होगी।
📌 फैमिली पेंशनर्स के लिए:
🔹 अब स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है।
अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की समय-सीमा बढ़ी
अब पुराने रिटर्न को अपडेट करने के लिए हमें 4 साल का समय मिलेगा, जो पहले सिर्फ 2 साल था। इससे उन करदाताओं को राहत मिलेगी, जो पिछली आय में सुधार करना चाहते हैं।
सीनियर सिटीजन के लिए NSS निकासी पर टैक्स छूट
अब राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) से निकासी 29 अगस्त 2024 से पूरी तरह कर-मुक्त होगी। यह सीनियर सिटीजन के लिए एक बड़ी राहत है।
निष्कर्ष
Union Budget-2025 मे Income Tax Bill 2025 के माध्यम से सरकार ने मध्यम वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत देने की कोशिश की है। बढ़ी हुई कर छूट और TDS/TCS में बदलाव से आम करदाताओं को फायदा होगा।
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📌 अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ) – बजट 2025 और इनकम टैक्स
❓ सवाल: मेरी पूरी आय सिर्फ STCG (Short-Term Capital Gains) और LTCG (Long-Term Capital Gains) से है, और मेरी टैक्स स्लैब NIL है। क्या मुझे कोई इनकम टैक्स देना होगा?
✅ जवाब: यदि FY 2025-26 में आपकी कुल आय ₹4 लाख या उससे कम है, तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा, भले ही आपकी आय में कैपिटल गेन शामिल हो। 🎯
❓ सवाल: क्या ये नई संशोधित टैक्स स्लैब HUF (Hindu Undivided Family) पर भी लागू होंगी?
✅ जवाब: हां, नई टैक्स स्लैब HUF पर भी लागू होंगी, लेकिन टैक्स छूट (rebate) केवल व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है। HUF को नई स्लैब दरों पर टैक्स देना होगा और ₹12 लाख तक की कर-मुक्त छूट HUF पर लागू नहीं होगी।
❓ सवाल: अगर HUF की वार्षिक आय ₹11 लाख है, तो क्या उसे कोई टैक्स देना होगा?
✅ जवाब: हां, HUF को नई स्लैब दरों के अनुसार टैक्स देना होगा। ₹12 लाख तक की कर-मुक्त छूट केवल व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है, HUF के लिए नहीं।
❓ सवाल: NSS (National Savings Scheme) से निकासी अब पूरी तरह टैक्स फ्री हो गई है?
✅ जवाब: हां, लेकिन यह लाभ केवल वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए उपलब्ध होगा।