[A.Y. 2024-25]अनलाईन ITR 1 कैसे दाखिल करे | Online ITR 1 Filling Process In Hindi


A. Y.  2024 – 25  के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न ( ITR 1 ) घर बैठे खुद से ऑनलाइन  दाखिल करने के लिए  यहां Online ITR 1 Filling Process की पूरी जानकारी सरल भाषा मे बताई जा रही है। इसलिए लेख को अंत तक पढ़े । 

Income Tax Department द्वारा एक व्यक्तिगत ( Individual ) करदाता को वित्तीय वर्ष 2023 – 24 ( कर निर्धारण वर्ष – 2024-25 ) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 जुलाई  2024 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।

यदि आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नही किया है तो अंतिम तिथि से पहले – पहले ही अवश्य दाखिल कर दे। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद ITR दाखिल करते हैं तो ₹5,000 तक का विलम्ब शुल्क भरना  पड़ सकता है।

अगर आप एक व्यक्तिगत करदाता हैं और आपकी आय वेतन, ब्याज, या भवन किराये आदि से हो रही है तो आगे बताई गई प्रक्रिया (Online ITR 1 Filling Process ) से आप अपना ITR 1  खुद से ही घर बैठे आराम से दाखिल कर पाएंगे।

Income Tax की नई वेबसाईट से ITR 1 कैसे दाखिल करें ? ( Online ITR 1 Filling Process In Hindi )

सर्व प्रथम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर आयकर विभाग की नई वेबसाइट www.incometax.gov.in को खोल लें।

स्क्रीन पर सबसे ऊपर दाई ओर Login के बटन पर Click करने पर एक नई Window खुल जाएगी जिसमें Enter your user ID वाले Box में अपना पैनकार्ड नंबर भरें और Continue पर Click करें।inome-tax-retern

अब आपके सामने एक और नई window खुलेगी जहां अपना पासवर्ड भरकर Continue पर Click कर के अपने खाते में लॉगिन हो जाएंगे।

अब सबसे पहले अपनी प्रोफाइल ( Profile ) चेक करें यदि कुछ संसोधन करना हो तो वो भी कर सकते हैं। 

ऊपर ही आपको File Income Tax Return हेडिंग मिल जाएगी File Now पर Click कर के Select Assessment Year – 2024 – 25 ( Current A. Y. ) को Select करें उसके नीचे Select Mood of Filling में Online को Select कर के Continue पर Click करअगले पेज पर जाएं जहां पर आपको Start New Filling का विकल्प मिलेगा उसे क्लिक करके अगले पेज पर जाएं।

अब यहां आपको अपने Status में Individual select करके Continue पर क्लिक करके अगले पेज पर चले जाना है।

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नए पेज पर आपको I Know which ITR Form I need to file के नीचे क्लिक करके ITR form चुनना होगा। यहां पर आप ITR – 1  को चुने और Proceed With ITR 1 पर क्लिक कर के अगले पेज पर जाएं।

इस नए पेज पर आपको कुछ Instructions देखने को मिलेंगे जिसको पढ़ कर Let’s Get Started पर Click कर के नए पेज पर जाएं।

इस नए पेज पर आपको कुछ सवाल दिखाई देंगे, इन सवालों में से जो लागू होता हो उसे  Mark करना है।

आप यहां पहला question – Taxable income is more than basic exemption limit को या फिर आखिरी सवाल Other में से किसी एक को Mark करके Continue कीजिये अब आपके सामने एक Popup window दिखेगी इसको Ok करने पर आपके सामने अब  ITR फॉर्म की Return Summary खुलेगी।itr-one-fileing

इस Summary में आपको 5 प्रकार की summary दिखेंगी जिसमे – 

1.  Personal Information

2.  Gross Total Income

3.  Total Deductions

4.  Tax Paid

5.  Total Tax Liability

 अब इनमें से एक – एक करके सबको भरना है।

1.  Personal Informationonline-itr

सबसे पहले Personal Information को क्लिक करके अपने पते ( Address ) को बदल सकते हैं।

Address के नीचे Nature of Employment में अपनी स्थिति के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं जैसे यदि आप केन्द्र सरकार के कर्मचारी हैं तो Central Government चुने यदि राज्य कर्मचारी हैं तो State Government चुने इसी प्रकार अपनी – अपनी स्थितिनुसार public Sector, Pensioners या फिर Other में से कोई भी एक विकल्प चुन सकते हैं।

Filing Section में Filed u/s 139 (1) का विकल्प Default रूप से सेलेक्ट रहता है आपके केस में यदि कोई और विकल्प Select दिख रहा है या कोई भी विकल्प चयनित नही है तो सारे को हटाकर केवल पहला 139 (1) सेलेक्ट करलें।online-return

इसके बाद Filed in response to notice वाला कॉलम आप पर लागू नही होता है इसलिए इसको Off ही रहने दे।

इसके बाद आपको ये चुनने का मौका मिलता है कि आप किस Tax Slab के हिसाब से ITR फाईल करना चाहते हैं।

अगर आप नए टैक्स स्लैब के आधार पर ITR दाखिल करना चाहते हैं तो Are you opting for new tax regime u/s 115 BAC ? के नीचे Yes सेलेक्ट करें। यदि पुराने टैक्स स्लैब के अनुसार दाखिल करना चाहते हैं तो No चुनें।

इस लेख में पुराने Tax Slab के अनुसार ITR दाखिल किया जा रहा है इसलिए No सेलेक्ट किया गया है।

इसके नीचे Bank Detail में आप अपने बैंक खातों की डिटेल दिए गए निर्देशानुसार Add

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कर दें। और उनमें से किसी एक खाते को Refund के लिए Check कर दें।

यदि पहले से ही आपके बैंक खाते दर्ज हैं तो उनमें से किसी एक खाते को Refund के लिए चेक कर दें।

यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि चाहे आपका रिफंड बन रहा हो या न बन रहा हो फिर भी आपको कोई एक बैंक खाता चेक करना आवश्यक है नही तो आगे Error बता देगा।

इतना सब करने के बाद नीचे Confirm बटन Click करने पर फिर से Return Summary वाले पेज पर वापस आ जाना है।

अब Return Summary वाले पेज के दूसरे नंबर पर Gross Total Income के section

को Click कर Gross Total Income के पेज पर आ जाना है।

2.  Gross Total Income

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इस पेज पर सबसे पहले Salary Exemption का कॉलम मिलता है। जिसमे आपको निम्नलिखित 5 बिंदु मिलते हैं –

1.   यात्रा व्यय / स्थानांतरण व्यय / वर्दी रखरखाव भत्ता आदि।

2.  विशेष क्षतिपूर्ति भत्ता / बच्चों की शिक्षा भत्ता / छात्रावास भत्ता आदि।

3.  मकान किराया भत्ता

4.  अवकाश यात्रा भत्ता

5.  अन्य कोई भत्ता जिसके पात्र हो

उपरोक्त व्यय में से जिसमें आपको छूट चाहिए उसके नीचे Yes पर क्लिक करें औरitr-इन-हिन्दी

जितने रुपए की छूट चाहते हैं उस राशि को भर के Continue बटन को क्लिक कर दें।

यदि उपरोक्त 5 बिंदुओं में से कोई बिंदु आप पर लागू नही होता है तो नीचे Skip The Questions को क्लिक करके Verify your income source details के पेज पर आ जाएं।

Verify your income source पेज पर हो सकता है कि आपको Form 16 के अनुसार डाटा भरा मिले अगर आप उससे सहमत हैं तो अगले बिंदुओं को भरे यदि सहमत नही हैं तो ऊपर दाई ओर Edit पर क्लिक कर के संसोधन कर सकते हैं।

Edit पर click करने पर आपको निम्नलिखित कॉलम भरने हैं –

I.  Gross Salary

Gross Salary में Form 16 में Salary as per section 17(1) के अनुसार वेतन की राशि भरें।

इसके बाद के विकल्प b. Value of perquisites as per section 17(2) और c. Profit in lieu of salary as per section 17(3) यदि लागू हो तो भरे नbही तो छोड़ दें।

b और c Form 16 के अनुसार ही भरें यदि फॉर्म 16 में खाली हो तो आप भी उसे खाली ही छोड़ दें।

II.  Less : Exempt Allowances

इसमे a, b , c, d आप पर लागू होता तो भरे नही तो छोड़ दें। यदि HRA की छूट ली हो तो e विकल्प में section 10(13A) select करके सामने के box मे Amount भरें। 

इसके बाद के कॉलम आपको स्वतः भरे मिलेंगे Income from Salary उनको एक बार चेक करके Save पर क्लिक कर पुनः Verify your income source details वाले पेज पर आ जाएंगे यहां आपको  हेडिंग के बिंदु i से V स्वतः भरे मिलेंगे।

अब इसके नीचे Income from House Property कॉलम को भरेंगे। 

Income from House Property

इसके अंतर्गत यदि आपको भवन के किराए ( Rent ) से कोई आय हो रही है तो उसको दिखाना है अथवा भवन ऋण ( Home Loan ) पर ब्याज की छूट लेना चाहते हैं तो Add / Edit Details Or Breakup को Click करें।

आपके सामने Add House Property का पेज खुल जाएगा।

यदि होम लोन ब्याज की छूट चाहते हैं तो Type of House Property में Self Occupied विकल्प का चयन करना है तथा  i . Interest payable on borrowed capital के सामने बॉक्स में अमाउंट भर कर नीचे Add बटन को क्लिक कर देना है।

यदि आप की किसी भवन से किराए के रूप में कोई आय हो रही है तो Add House Property वाले पेज पर Type of House Property में Let Out के विकल्प का चयन करना है और i. Gross rent received/ receivable/ let table value during the year के सामने के box में एक वित्तीय वर्ष में जितना Rent प्राप्त हुआ है वह रकम भर दें बाकी के कॉलम स्वतः भर जाएंगे पेज के नीचे आकर Add बटन क्लिक कर के पुनः Verify your income source detail पेज पर आ जाएंगे

अब यदि आपकी किसी अन्य स्रोत (Other Source) से भी इनकम हो रही है तो Income from other sources  हैडिंग में Add Details पर क्लिक करने से एक नया पेज खुलेगा।

यहां निम्नलिखित 6 बिंदु दिखते हैं –

1.  बचत खाते ( Saving bank accounts ) से प्राप्त ब्याज

2.  Bank / Post Office / सहकारी बैंक अथवा आपदा राहत आदि से प्राप्त आय

3.  Family Pension से आय

4.  इनकम टैक्स Refund पर ब्याज से आय

5.  कोई अन्य आय

6.  यदि कोई Dividend इनकम हो

उपरोक्त 6 बिंदुओं में जो लागू होता हो उसको Yes करके संबंधित रकम भर दें और नीचे Continue बटन दबाकर फिर से Verify your income source details पेज पर वापस आ जाएं।

Exempt Income यदि आप अपनी किसी उस आय को दिखाना चाहते जो आयकर के दायरे में नही आती है तो Add Details पर क्लिक करें।

क्लिक करते ही Add Exempt Income नाम का एक नया पेज Open हो जाएगा।

Nature of Exempt income टैब में जो इनकम आप पर लागू होती हो उसको चयन करके नीचे बॉक्स में रकम भर के Add बटन को क्लिक करके Verify your income source details पेज पर वापस आ जाएं।

अब यह पेज पूरी तरह से भर गया है एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें या अपने फॉर्म 16 से मिलान कर ले सब सही हो तो नीचे Confirm बटन दबा दें।

Confirm बटन दबाते ही आप एक बार फिर से Return Summary पर आ जाएंगे। यहाँ से अब तीसरे नंबर पर Total Deduction को क्लिक करना है।

III.  Total Deductions

क्लिक करते ही Deduction पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे यहां आपको कई बिंदु दिखेंगे जैसे –

1. आपके द्वारा दिया गया दान

2.  वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्रामीण विकास के लिए दिया गया दान

3.  यदि आपको नियोक्ता द्वारा HRA नही मिलता है और आप किराये के भवन में रहते हैं तो Section 80GG के तहत किराए की राशि भरें।

4.  Section 80C के तहत LIC/ GPF/EPF/PPF/ FD/Tuition Fee आदि की रकम

5.  Section 80CCD(2) में नवीन पेंशन स्कीम में जमा राशि

6.  Sec.80D में स्वास्थ्य बीमा की क़िस्त यदि कोई हो तो

7.  Section 80E उच्च शिक्षा ऋण का ब्याज

8.  Other Deduction

उपरोक्त 1 से 7 तक बिंदु में जो लागू हो उसे Yes करें तथा अमाउंट भरें।

और यदि आठवां Other deduction को Yes करते हैं तो नीचे कुछ और बिंदु खुल जाएंगे उसमे जो लागू हो उसे भरना है।

Other deduction के तहत –

80CCD(1) में नई पेंशन स्कीम में कार्मिक का अंशदान

80CCD(1B) यदि Section 80CC और 80CCD(1) की कटौतियों का योग 1,50,000 रु. से अधिक हो तो रु. 50,000 की अतिरिक्त नवीन पेंशन की छूट प्राप्त कर सकते हैं।

80DD के तहत विकलांग आश्रित पर किया गया चिकित्सा खर्च अधिकतम रु.75,000 परंतु यदि विकलांगता की श्रेणी 80% या उससे अधिक है तो रु.1,25,000 तक छूट मिल जाती है।

80EE आवासीय ग्रह ऋण की क़िस्त

Sec. 80TTA में सामान्य करदाता बचत बैंक खाते से प्राप्त ₹10,000 तक के ब्याज की छूट ले सकता है।

Sec. 80TTB में 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक बचत खाते और निवेश से प्राप्त ₹50,000 तक के ब्याज पर चोट ले सकते हैं।

उपरोक्त में जो लागू हो सामने खाली box में रकम भर के Continue बटन क्लिक करें।

अब Verify your deduction के पेज पर आ जाएंगे यहां आपको पहले भरे गए सारे Deduction दिखाई देंगे।

यदि आपने मुख्यमंत्री रिलीफ फण्ड में कोरोना या अन्य किसी रजिस्टर्ड संस्था में कोई दान दिया हो तो इसी पेज पर नीचे Add 80G पर क्लिक करें तथा Donation Type में जो आप पर लागू होता हो उसको सेलेक्ट करें तथा मांगी गई detail भर दें बाकी गढ़ना सिस्टम खुद ही कर लेता है। Add बटन दबा कर पुनः Verify your deductions पेज पर आकर Confirm बटन क्लिक करदें।

अब Return Summary वाले पेज से चौथे नंबर पर Tax Paid के विकल्प को Click करें ।

VI.  Tax Paid

Tax Paid पर Click करते ही  Verify your taxes paid details पेज पर आ जाएंगे ।

यहां पर आपको सारे कॉलम स्वतः भरे मिलेंगे यदि आप इन भरे हुए डाटा से सहमत हैं तो नीचे Confirm बटन दबा दें।

यदि आप इस स्वतः भरे हुए डाटा से सहमत नही हैं तो Show Details पर क्लिक करें और Add Another पर क्लिक करके स्वतः भरे हुए  डाटा में संसोधन करके Confirm बटन क्लिक कर दें।

फिर से Return Summary वाले पेज से आखिरी कॉलम Total Tax Liability को click करें।

V.  Total Tax Liability

क्लिक करते ही Verify your tax liability details पेज ओपन हो जाएगा।

इस पेज पर अब तक भरा गया सारा डाटा प्रदर्शित होगा यदि कोई टैक्स बकाया होगा तो वो भी दिख जाएगा आप चाहे तो यही से Online माध्यम से  अपना बकाया टैक्स भी जमा कर सकते हैं।itr-one-fileing

यदि सब सही है और कोई टैक्स भी नही जमा करना है तो नीचे से Confirm बटन दबा दें।

अब आपका पूरा ITR फॉर्म भर गया है इसे अब दाखिल ( File ) करने की प्रक्रिया पूरी करनी  है।

पुनः Return Summary पेज पर आकर Proceed बटन दबाएं आपको पूरे ITR फॉर्म की Summary दिखेगी यदि You need to make a payment of ₹0 प्रदर्शित हो रहा है तो नीचे Preview Return बटन को क्लिक करके Preview and Submit your return पेज पर आ जाएंगे।

यहां आपके नाम से पहले बने बॉक्स को चेक करें और पेज के नीचे Proceed to Preview बटन को दबाएं

आपके सामने आपके ITR का पूरा Preview प्रदर्शित हो जाएगा इसको ध्यान से देख ले यदि सब सही है तो पेज के नीचे Proceed to Validation बटन क्लिक करें।

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अगले पेज पर Validation Successful लिख कर आ जाएगा। अब Proceed to Verification को click करें।

Complete Your Verification पेज पर आ जाएंगे यहां ITR वेरीफाई के 3 विकल्प मिलते हैं –

1.   e – Verify Now –  यदि आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर से verify करना चाहते हैं तो इस

विकल्प को चुनें।

2.  e – Verify Later –  अगर आप बाद में verify करना चाहते हैं तो इसे चुनें। इस विकल्प में आपको 120 दिनों के भीतर Verify करने की सुविधा मिल जाती है।

3.  Verify via ITR  V –  यदि आप Online Verify नही करना चाहते हैं तो ITR – V का Print निकाल कर हस्ताक्षर करके डाक द्वारा भेज कर verify करा सकते हैं।

 ITR को आधार कार्ड से कैसे e -Verify करें ?

यदि आधार से वेरीफाई करना हो तो पहले विकल्प को क्लिक करके e – Verify के पेज पर आ जाएं।itr-1-hindi

How do you want to e – verify ? में पहला विकल्प I would like to verify using OTP on Mobile number registered with Aadhar को क्लिक करें और नीचे से  Continue करें।

Continue करते ही आपसे आधार OTP Generate करने की अनुमति मांगी जाती है।

आप द्वारा अनुमति प्रदान करते ही आपके मोबाइल फोन पर OTP आ जाती है जिसको दिए गए box में भर कर Submit कर दें।itr-ko-aadhar-se-verify-kare

सफलता पूर्वक Verify हो जाने पर ITR 1  दाखिल होने की (Online ITR 1 Filling Process ) प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है।

इस दाखिल किए गए ITR का  Acknowledgment आपकी email पर आ जाता है। आप इस Acknowledgement को income tax की वेबसाइट से भी download कर सकते हैं।

सारांश ( Summary )

दोस्तों , जब आप अपना Online ITR1 Filling Process  करना शुरू करते हैं  तो Login करने के बाद अपनी Profile आदि को संसोधित करना एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं ।

आप को मुख्य रूप से Return Summary पेज को देखना है यहां आपको 5 बिंदु मिलते हैं जिनको एक – एक करके ऊपर बताए गए तरीके से Form 16 के अनुसार बहुत ध्यान से भरना है ।

यदि आप Return Summary सही से भर लेते हैं तो आपके Assessment मे कोई समस्या नहीं आएगी और यदि आपका कोई Refund होगा तो वो भी आसानी से आपके दिए गए बैंक खाते मे बहुत जल्दी आ जाएगा ।

उम्मीद है कि यह लेख आपको इनकम टैक्स विभाग की नई वेबसाइट से अपना ITR 1 दाखिल करने में आपकी काफी मदद करेगा।

यदि ITR दाखिल करने को लेकर अभी भी आपको कोई समस्या आ रही है अथवा इसको लेकर आपके मन मे कोई दुविधा है। तो कमेंट के माध्यम से हमे जरूर बताएं।

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