GST Section 128A: ब्याज और जुर्माना माफी का लाभ कैसे उठाएं?


GST (वस्तु एवं सेवा कर) के अंतर्गत, भारत सरकार ने एक नया प्रावधान Section 128A को जारी किया है जो करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। इस प्रावधान का उद्देश्य 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के वित्तीय वर्षों में जो कर की मांग उठाई गई है, उन पर लगने वाले ब्याज (interest) और जुर्माना (penalty) को कुछ शर्तों के साथ माफ करना है। यह माफी उन करदाताओं को दी जाएगी जो समय पर अपना कर जमा कर देते हैं।

इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि सेक्शन 128A क्या है, इसके फायदे क्या हैं, और इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है। यह लेख पढ़कर आपको समझ मे आ जाएगा कि कैसे आप जीएसटी के नए नियम का लाभ उठाकर अपना ब्याज और जुर्माना माफ करा सकते हैं।

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सेक्शन 128A क्या है? / GST section 128A

सेक्शन 128A का नया प्रावधान 1 नवंबर 2024 से लागू किया गया है। इसके तहत, यदि किसी करदाता पर 2017 से 2020 के बीच कर की मांग उठाई गई है और उसने अपना कर जमा नहीं किया है, तो उस पर लगने वाला ब्याज और जुर्माना माफ किया जा सकता है। लेकिन इस माफी का लाभ उठाने के लिए कुछ खास शर्तों का पालन करना ज़रूरी होगा।

मुख्य शर्त:
इस माफी का उपयोग तब ही हो सकता है जब करदाता 31 मार्च 2025 तक अपना पूरा कर जमा कर दे। अगर आपने समय पर कर नहीं भरा तो आपको यह लाभ नहीं मिलेगा।

Section 128A: ब्याज और जुर्माना माफी कैसे मिलेगी?

यह प्रावधान उन करदाताओं के लिए है जिन्होंने जीएसटी अधिनियम के सेक्शन 73 के अंतर्गत नोटिस या आदेश प्राप्त किया है। यदि आपने 2017-18, 2018-19, और 2019-20 में कर का भुगतान नहीं किया था और आपको इस अवधि के लिए नोटिस या आदेश मिला है, तो आपको ब्याज और जुर्माना छूट मिल सकती है।

इस छूट का लाभ उठाने के लिए आपको दो महत्वपूर्ण चरणों का पालन करना होगा –

आवेदन भरना:
आपको या तो FORM GST SPL-01 या FORM GST SPL-02 भरकर ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट करना होगा।

कर का भुगतान:
आपको FORM GST DRC-03 के माध्यम से कर जमा करना होगा। यदि आपने कुछ कर पहले से ही जमा किया हुआ है, तो आप उसका समायोजन GST DRC-03A के ज़रिए कर सकते हैं।

माफी पाने की प्रक्रिया

आवेदन के आधार पर निर्णय:
जब आप अपना आवेदन भरकर सबमिट करते हैं, तो कर अधिकारी आपकी आवेदन को तीन महीनों के अंदर जांचेगा। अगर अधिकारी को लगता है कि आप पात्र हैं, तो वह आपके ब्याज और जुर्माने को माफ कर देगा।

अधिकारी का आदेश:
यदि अधिकारी आपकी आवेदन स्वीकार कर लेता है, तो वह आपको FORM GST SPL-05 के माध्यम से माफी देने का आदेश जारी करेगा। लेकिन अगर अधिकारी को लगता है कि आप पात्र नहीं हैं, तो आपको FORM GST SPL-07 में नोटिस भेज दिया जाएगा।

व्यक्तिगत सुनवाई का मौका:
यदि आपकी आवेदन अस्वीकार हो जाती है, तो आपको एक व्यक्तिगत सुनवाई का भी मौका दिया जाएगा।

GST सेक्शन 128A के मुख्य लाभ / Benefits of Section 128A

  • ब्याज और जुर्माना माफी:
    यदि आपने पिछले वित्तीय वर्षों में कर जमा नहीं किया था, तो आपको इस सेक्शन के माध्यम से ब्याज और जुर्माना माफ हो सकता है। लेकिन यह सिर्फ उन्हीं मांगों पर लागू होगा जो सेक्शन 73 के तहत उठाई गई हैं।
  • अनेक नोटिस के लिए अलग-अलग आवेदन:
    यदि आपको एक से अधिक नोटिस मिले हैं, तो हर नोटिस के लिए अलग से आवेदन भरना होगा।
  • कोई रिफंड नहीं मिलेगा:
    ध्यान रखें कि यदि आपने पहले से कुछ ब्याज या जुर्माना भुगतान किया है, तो आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा। यह माफी सिर्फ भविष्य के भुगतानों पर लागू होती है।

GST सेक्शन 128A का लाभ कैसे उठाएं?

यदि आपको GST सेक्शन 128A का लाभ उठाना है, तो सबसे पहले आपको अपने कर भुगतानों का पूरा हिसाब कर लेना चाहिए। यदि आपको 2017 से 2020 तक की अवधि में नोटिस मिला है, तो आप जल्दी से जल्दी अपना कर जमा करें और आवेदन भर कर सबमिट करें।

ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें

  • आवेदन को समय पर सबमिट करना ज़रूरी है।
  • कर भुगतान समय पर होने पर ही माफी मिलेगी।
  • अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा, लेकिन आपको अपील का भी विकल्प दिया गया है।

निष्कर्ष

सेक्शन 128A जीएसटी करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। यदि आपका पिछले कर रिकॉर्ड साफ नहीं है, और आपने कर जमा नहीं किया है, तो आपको इस प्रावधान का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। ब्याज और जुर्माना का माफ होना आपके लिए एक अच्छी अवसर है, लेकिन इसके लिए आपको सही प्रक्रिया का पालन करना होगा और समय पर अपने कर का भुगतान करना होगा।

Mr.Sanjay Mangal (Principal Commissioner, GST) द्वारा 15th October, 2024 जारी किए गए Circular No. 238/32/2024-GST को इस लेख के माध्यम से हिन्दी भाषी पाठकों की सुविधा हेतु सरल हिंदी भाषा में समझाया गया है। आप यहाँ से [https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1003243/ENG/Circulars] सर्कुलर का पूरा आधिकारिक दस्तावेज़ डाउनलोड कर सकते हैं।

Disclaimer

इस लेख मे दिया गया GST Circular भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी Circular No. 238/32/2024-GST एक आधिकारिक दस्तावेज़ है। इस सर्कुलर को समझने में आसानी हो, इसके लिए हमने इसको सरल हिंदी में व्याख्यात्मक रूप मे प्रस्तुत किया है। कृपया ध्यान दें कि यह व्याख्या केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से है, और इसका उद्देश्य किसी प्रकार की कानूनी सलाह देना नहीं है।

यदि आपको इस सर्कुलर से संबंधित किसी भी कानूनी निर्णय की आवश्यकता हो, तो कृपया किसी विशेषज्ञ या कर सलाहकार से संपर्क करें। किसी भी कानूनी निर्णय के लिए आधिकारिक सर्कुलर को ही अंतिम माना जाएगा।

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